1.
मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का ज्ञापन क्र.
एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक/भोपाल, दिनांक 01 अगस्त 2015 एवं संचालक पशुपालन
म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 8372/स्था.-ब/अ.नि./2014-2015/भोपाल, दिनांक 14.08.2015
में निहित प्रावधान अनुसार कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें,
डिण्डौरी के पशुपालन स्थापना अंतर्गत निःशक्तजनों के आरक्षित पदों को
वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति किया जाना है। 2. संबंधित निःशक्तजन
आवेदक संलग्न निर्धारित प्रारूप में दिनांक 18.03.2016 तक
कार्यालय उपसंचालक पुश चिकित्सा सेवायें, डिण्डौरी में स्वयं उपस्थित
होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 3.
संबंधित निःशक्तजन आवेदक दिनांक 25.03.2016 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय
उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें, डिण्डौरी में अपनी शैक्षणिक योग्यता,
जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र, रोज़गार कार्यालय का जीवित
पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों के साथ वॉक-इन-इन्टरव्यू
के लिये उपस्थित होवें। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण
होना अनिवार्य है, साक्षात्कार हेतु चयन शैक्षणिक योग्यता की मेरिट के
आधार पर आमंत्रित किया जावेगा।
विज्ञप्ति पद संवर्ग का नाम एवं वेतन | पद श्रेणी | पदों की संख्या | रोस्टर के अनुसार पद किस श्रेणी के लिये आरक्षित हैं | निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा |
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बैंड 4440-7440 + 1300 | अस्थि बाधित | दृष्टि बाधित | श्रवण बाधित | अनु. जाति |
अनु. ज. जा. | अ. पि. वर्ग. | अना. | 18 वर्ष से 40 वर्ष 05 वर्ष
की अतिरिक्त छूट सहित
45 वर्ष अधिकतम आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये |
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भृत्य | चतुर्थ | - | 01 | - | - | - | - | ||
स्वच्छकार | चतुर्थ | - | - | 01 | - | - | - |
शर्तें :-
1. आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 2. आवेदक की
निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये। 3. आवेदक का म.प्र. के
किसी भी रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिये। 4. आयु सीमा
भृत्य/स्वच्छकार के लिये 01.01.2016 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न
हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग
विभागों/निगमों/मंडलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत
शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यार्थियों के लिये आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
अधिकतम आयु सीमा छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों को
प्रदान की जानी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी
आदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। परन्तु यह भी है कि सभी प्रकार की
छूट सम्मिलित करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये
अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 5. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित
उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार आने का यात्रा भत्ता देय होगा। 6. चयन
के लिये किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात् भी आवेदक को फर्जी पाये जाने
पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन समाप्त किया जा सकेगा।
7. जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष
एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया होगा, उसे उक्त पदों
हेतु अयोग्य माना जावेगा। 8. जिस आवेदक की दो से अधिक जीवित संतान हों,
जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 20001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति
के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक जीवित
संतान है तथा आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें
दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति
के लिये निर्हरित नहीं होगा। 9. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालय में
कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से भेजें, सीधे
प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। 10. आवेदन पत्र में कोई जानकारी
अपूर्ण असत्य या त्रुटि पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं
किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर आवेदन
पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। 11. बिना किसी पूर्व सूचना के
चयन प्रक्रिया को स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर जिला
डिण्डौरी के पास रहेगा। चयन/नियुक्ति में कलेक्टर जिला डिण्डौरी का निर्णय
अंतिम होगा। 12. आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप
में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र ए साइज पेपर पर कम्प्यूटर पर
मुद्रित या टाइप कराया जाये तथा उसकी समस्त प्रविष्टियाँ हस्तलिपि में
करें एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें निर्धारित स्थान पर स्वयं का
नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चस्पा करें। 13. आवेदन पत्र के साथ
सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति, मूल निवासी, जन्म तिथि, श्रेणी
(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग)। 14. निःशक्त आवेदकों
को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मंडल/चिकित्सक निःशक्तजनों के लिये
विशेष रोज़गार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के साथ संबद्ध मेडिकल बोर्ड
द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
टीप :- किसी भी जाति संवर्ग का अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु आवेदन कर सकता है।
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