जिला
विकलांग पुनर्वास केन्द्र बड़वानी में निम्नानुसार स्वीकृत पदों की संविदा
आधार पर एक वर्ष हेतु पदपूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-
आवश्यक शर्तें :- 1.
यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर 01 वर्ष के लिए होगी एवं बिना
किसी पूर्व सूचना के किसी भी नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवायें
निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी। इस हेतु जिला
कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे। 2. आयु एवं अन्य नियम राज्य सरकार के लागू
होंगे। 3. भर्ती की प्रक्रिया में जिला प्रबंधन दल (क़्ग्च्र्) का निर्णय
अंतिम व सर्वमान्य होगा। 4. नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में
कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों से बाध्य होगा। 5. आवेदन पत्र सादे कागज
में पासपोर्ट साईज का फोटो, अंकसूची की प्रतियां, आयु, शैक्षणिक योग्यता,
जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण
पत्र की प्रमाणित छायाप्रति एवं एक स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर
25/- रुपये डाक टिकिट के साथ (विज्ञापन जारी होने के दिनांक से) 15 दिवस के अंदर कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला बड़वानी कलेक्ट्रोरेट परिसर 31 नं. रूम में प्रस्तुत किये जायेंगे।
निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं
किया जायेगा। 6. साक्षात्कार हेतु जिला प्रबंधन दल द्वारा तिथि निर्धारित
की जावेगी जिसके पश्चात् आवेदक को साक्षात्कार में शामिल किये जाने की
सूचना आवेदकों के पत्राचार पते पर पंजीकृत डाक द्वारा दी जावेगी। 7.
साक्षात्कार में उपस्थित आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय नहीं दिया
जावेगा। 8. निर्धारित योग्यता वाले आवेदन पत्र एवं शर्तें पूर्ण न होने
की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा। नियुक्त संविदा कर्मचारी
को आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग
लेना होगा। 9. नियुक्ति संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों
को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में
किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा
नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी। 10. नियुक्त
संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर
नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे। 11. नियुक्त
संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी
विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के
लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि
से स्वतः समाप्त मानी जावेगी। 12. अन्य नियम एवं शर्तें राज्य शासन के
निर्धारित मापदंडों के अनुसार लागू रहेंगे।
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उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला बड़वानी (म.प्र.) |
Monday 14 March 2016
कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण) जिला बड़वानी म.प्र.
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